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6 नवम्बर 2026, शुक्र

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट का आदेश—3 महीने में कराओ चुनाव, 27% OBC आरक्षण रहेगा; वायरल तारीखें फर्जी

प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट भवन—उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव आदेश की खबर

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अटके ग्राम पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार) को जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रशाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को आदेश दिया कि फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव पूरे कराए जाएं। चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर होंगे, जिसमें OBC के लिए 27% आरक्षण शामिल है।

हाईकोर्ट ने क्या-क्या कहा

यह आदेश दशरथ यादव व अन्य की याचिकाओं पर आया। अदालत ने कहा कि सरकार और आयोग तुरंत तैयारी शुरू करें, चुनाव कार्यक्रम जारी करें और तय अवधि में निर्वाचित निकायों का गठन सुनिश्चित करें। फैसले के प्रमुख बिंदु:

  • डेडिकेटेड OBC आयोग की जांच लंबित होने के आधार पर OBC आरक्षित सीटों को सामान्य (ओपन) नहीं माना जाएगा।
  • SC, ST और महिलाओं का आरक्षण कानून के मुताबिक, वर्टिकल आरक्षण की कुल सीमा के भीतर रहेगा।
  • राज्य सरकार आयोग को स्टाफ, फंड, सुरक्षा और जरूरी संसाधन देगी।
  • OBC आयोग अपना काम जारी रखेगा, लेकिन उसकी रिपोर्ट के इंतजार में चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते।

Verdictum के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243-E पंचायत का कार्यकाल पांच साल तय करता है और अगला चुनाव उससे पहले पूरा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश (2022) फैसले का हवाला देते हुए बेंच ने माना कि चुनाव का समय पालन अनिवार्य है।

प्रशासक बने रहेंगे पूर्व प्रधान

कोर्ट ने 25 मई 2026 के उस शासनादेश को रद्द करने की मांग खारिज कर दी, जिसके तहत धारा 12(3-A) में प्रशासक नियुक्त किए गए थे। निवर्तमान प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाने के खिलाफ याचिकाएं भी खारिज हुईं। New Indian Express के अनुसार चुनाव होने तक मौजूदा प्रधान प्रशासक बने रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि तीन महीने की मोहलत से किसी प्रशासक का कार्यकाल कानून में तय सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा।

चुनाव कितना बड़ा है

Hindustan Times के मुताबिक प्रदेश में करीब 12.59 करोड़ पंचायत मतदाता हैं (2021 में करीब 12.30 करोड़)। चुनाव में लगभग 57,694 ग्राम प्रधान, 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों समेत कई पद शामिल हैं। आदेश के हिसाब से यह प्रक्रिया जनवरी 2027 तक पूरी होनी है। चुनौती यह है कि यही प्रशासनिक मशीनरी 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी लगी है, और RGI के मुताबिक यूपी में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना के तहत जनसंख्या गणना भी होनी है। पिछला पंचायत चुनाव 2021 में चार चरणों में हुआ था।

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आदेश की कॉपी मंगाकर उसका अध्ययन किया जाएगा। BJP प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कानूनी सलाह के बाद सरकार फैसला लेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चुनाव में देरी के लिए सरकार पर सवाल उठाए।

फैक्ट चेक: अक्टूबर की वायरल तारीखें फर्जी

सोशल मीडिया पर लंबे समय से एक पोस्ट घूम रही है कि पंचायत चुनाव 15, 21, 29 अक्टूबर और 7 नवंबर को होंगे और मतगणना 18 नवंबर को। फैक्ट-चेक संस्था Newschecker ने इस दावे को फर्जी पाया था—राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसी कोई तारीख घोषित नहीं की। हाईकोर्ट के ताजा आदेश में भी सिर्फ तीन महीने की समयसीमा दी गई है, कोई मतदान तिथि नहीं। आधिकारिक कार्यक्रम केवल SEC की वेबसाइट sec.up.nic.in और सरकारी अधिसूचना से ही मानें।

आप पर क्या असर पड़ेगा / आगे क्या

  • मतदाता: वोटर लिस्ट में अपना नाम अभी जांच लें; HT के अनुसार आयोग के पास मतदाता सूची तैयार है।
  • संभावित उम्मीदवार: आरक्षण 27% OBC वाली मौजूदा व्यवस्था पर रहेगा, इसलिए अपनी सीट की आरक्षण स्थिति, जाति व निवास प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
  • गांव के काम: चुनाव तक प्रशासक के रूप में पूर्व प्रधान ही रोजमर्रा का काम देखेंगे।
  • आगे: सरकार आदेश पर कानूनी राय ले रही है। अगली सुनवाई से पहले आयोग को पूरा चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में रखने की उम्मीद जताई गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे?

हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर से तीन महीने में चुनाव पूरे करने को कहा है। तारीखें SEC घोषित करेगा; अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं।

क्या OBC आरक्षण मिलेगा?

हां, मौजूदा व्यवस्था के तहत 27% OBC आरक्षण के साथ चुनाव होंगे।

क्या 15 अक्टूबर से वोटिंग की खबर सही है?

नहीं, यह वायरल दावा फर्जी है।

तब तक गांव का काम कौन देखेगा?

निवर्तमान प्रधान प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे।

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