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6 नवम्बर 2026, शुक्र

1 नवंबर 2026 से बदल रहे ये नियम: LPG रेट की समीक्षा, पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र, ऑडिट वाले ITR की डेडलाइन 21 नवंबर और GST में राहत

रसोई में रखा घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर

नवंबर की शुरुआत के साथ कई वित्तीय और प्रशासनिक नियम बदल रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत, ET Now स्वदेश और गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार, 1 नवंबर 2026 से एलपीजी की कीमतों की नई समीक्षा, पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की शुरुआत और GST प्रक्रियाओं में बदलाव जैसी चीजें आम लोगों और कारोबारियों को प्रभावित करेंगी। इसके अलावा ऑडिट वाले आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर की गई है। जानिए चारों बदलावों का मतलब और आपको क्या करना है।

1. एलपीजी, सीएनजी-पीएनजी और जेट फ्यूल के रेट की समीक्षा

हर महीने की पहली तारीख की तरह तेल विपणन कंपनियां 1 नवंबर को घरेलू (14.2 किलो) और कमर्शियल (19 किलो) एलपीजी सिलेंडर के साथ एटीएफ और गैस की दरों की समीक्षा करती हैं। रिपोर्ट्स में नई कीमतों का कोई अनुमान नहीं दिया गया है, इसलिए रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, यह 1 नवंबर को ही साफ होगा। उपभोक्ताओं को सलाह है कि बुकिंग से पहले अपने शहर के संशोधित दाम अपने गैस वितरक या कंपनी की वेबसाइट पर जांच लें।

2. पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र: 1 से 30 नवंबर

केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी और आखिरी तारीख 30 नवंबर है। ET Now के अनुसार 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से पहले ही शुरू हो चुकी है। जीवन प्रमाण पत्र तीन तरीकों से जमा किया जा सकता है:

  • बैंक शाखा में जाकर
  • डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा के जरिये
  • आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण (जीवन प्रमाण ऐप/पोर्टल) से

रिपोर्ट के अनुसार यह सेवा निःशुल्क जमा की जा सकती है। समय पर प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन रुकने का जोखिम रहता है, इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें।

3. ऑडिट वाले ITR की डेडलाइन 21 नवंबर तक बढ़ी

ET Now और टाइम्स नाउ की रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग की सर्वोच्च संस्था CBDT ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट वाले आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है। ET Now के अनुसार ऑडिट जरूरी होने की सीमा में ये कारोबारी आते हैं:

  • जिनका टर्नओवर ₹1 करोड़ से ज्यादा है (डिजिटल लेन-देन अधिक होने पर ₹10 करोड़ तक की सीमा)
  • वे प्रोफेशनल जिनकी ग्रॉस रिसीट्स ₹50 लाख से ज्यादा हैं

ऐसे करदाताओं को पेनाल्टी से बचने के लिए नई तारीख तक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी।

4. GST में प्रक्रिया की राहत

रिपोर्ट्स के अनुसार GST से जुड़े सुधारों में छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन आसान किया जा रहा है। ET Now के मुताबिक वे दूसरे राज्यों में स्थित गोदाम को ‘प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस’ घोषित कर सकेंगे, जिससे हर राज्य में अलग दफ्तर की जरूरत नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के रिफंड भी अब कर अधिकारी के हस्तक्षेप के बिना स्वचालित तरीके से प्रोसेस होंगे।

आपको क्या करना चाहिए?

  • घरेलू उपभोक्ता: 1 नवंबर को अपने शहर का एलपीजी रेट देखें।
  • पेंशनर: नवंबर के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा करें।
  • ऑडिट वाले करदाता: 21 नवंबर से पहले ITR और ऑडिट रिपोर्ट जमा करें।
  • छोटे ई-कॉमर्स विक्रेता: अपने CA से नए GST प्रावधानों की पुष्टि करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1 नवंबर से क्या एलपीजी सस्ता होगा?

अभी इसकी पुष्टि नहीं है। तेल कंपनियां 1 नवंबर को नई दरें जारी करेंगी।

पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र कब तक जमा करें?

1 से 30 नवंबर के बीच।

ऑडिट वाले ITR की नई आखिरी तारीख क्या है?

21 नवंबर 2026।

क्या ये बदलाव पूरे देश पर लागू हैं?

एलपीजी, पेंशन, ITR और GST से जुड़े ये बदलाव राष्ट्रीय स्तर के हैं।

जानकारी 28 अक्टूबर 2026 तक की रिपोर्ट्स पर आधारित है। कीमतें और तारीखें आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार बदल सकती हैं।

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