नवंबर का महीना शुरू होते ही 1 नवंबर 2026 से पैसे और रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इनमें GST, म्यूचुअल फंड, पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट, ITR की डेडलाइन, बैंक चार्ज और मोबाइल कॉल पर कॉलर का नाम दिखाने वाली सेवा शामिल है। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम भी आज से बढ़ गए हैं। NDTV इंडिया, Mint, Moneycontrol और IANS की रिपोर्ट्स के आधार पर यहां जानिए क्या बदला और आपको क्या करना चाहिए।
1. म्यूचुअल फंड: डायरेक्ट प्लान अब डिफॉल्ट
SEBI के नए नियम के तहत 1 नवंबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान डिफॉल्ट विकल्प होगा। अगर कोई निवेशक रेगुलर प्लान चुनता है, तो उसे पहले बताया जाएगा कि उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है।
आप पर असर: डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता, इसलिए खर्च कम होता है और लंबी अवधि में रिटर्न पर फर्क पड़ सकता है। खुद रिसर्च करके निवेश करने वालों के लिए यह फायदेमंद है, जबकि सलाह की जरूरत वाले निवेशक रेगुलर प्लान चुन सकते हैं, बस खर्च की तुलना जरूर करें।
2. GST: पोस्ट-सेल डिस्काउंट और रिफंड के नियम बदले
सरकार ने CGST एक्ट, 2017 के कुछ प्रावधानों में बदलाव 1 नवंबर से लागू किए हैं। Moneycontrol के मुताबिक इसकी अधिसूचना 26 अक्टूबर को जारी हुई थी। बदलाव बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट (पोस्ट-सप्लाई डिस्काउंट), क्रेडिट नोट और GST रिफंड से जुड़े हैं। अब पात्र पोस्ट-सेल डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू से घटाने के लिए उससे जुड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिवर्स करना होगा। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले कारोबारियों के लिए प्रोविजनल रिफंड की व्यवस्था भी की गई है।
आप पर असर: यह बदलाव मुख्य रूप से कारोबारियों और डीलरों के लिए है। अपने CA या टैक्स सलाहकार से क्रेडिट नोट और ITC की एंट्री दोबारा जांच लें, ताकि बाद में नोटिस न आए।
3. पेंशनर्स: 30 नवंबर तक जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
80 साल से कम उम्र के सरकारी पेंशनर्स 1 से 30 नवंबर 2026 के बीच सालाना जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा कर सकते हैं। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र वालों के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) के सब्सक्राइबर्स के लिए PFRDA ने ‘UPS जीवन सेतु डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट’ सुविधा शुरू की है, जिसके लिए Protean eGov ऐप से 30 नवंबर तक सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
कैसे जमा करें:
- पेंशन देने वाली बैंक शाखा में जाकर फिजिकल तरीके से।
- ‘जीवन प्रमाण’ सुविधा से आधार आधारित ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल तरीके से।
- जहां उपलब्ध हो, डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा से।
Moneycontrol के मुताबिक तय समय में सर्टिफिकेट जमा न करने पर पेंशन अस्थायी रूप से रुक सकती है, इसलिए आखिरी हफ्ते का इंतजार न करें।
4. ITR: ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स को 21 नवंबर तक मोहलत
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट वाले कुछ कारोबारियों, प्रोफेशनल्स और फर्मों की ITR डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। NDTV के मुताबिक यह राहत उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने 21 अक्टूबर तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर दी है। ITR-1 और ITR-2 वाले आम लोगों की नियमित डेडलाइन पहले ही खत्म हो चुकी है; वे तय शर्तों और लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं।
5. PNB क्रेडिट कार्ड के चार्ज बदले
पंजाब नेशनल बैंक ने Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड के कई चार्ज बदले हैं। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार:
- PNB ATM से कैश निकालने पर 2.5% या ₹400 (जो ज्यादा हो) चार्ज; दूसरे घरेलू ATM पर 2.5% या ₹500।
- ₹500 तक के बकाया पर लेट पेमेंट फीस नहीं, जबकि ₹50,000 से ज्यादा बकाया पर अधिकतम ₹1,200।
- एक बिलिंग साइकिल में ₹50,000 से ज्यादा यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% चार्ज, अधिकतम ₹2,000 प्रति ट्रांजैक्शन।
- चेक रिटर्न और ECS/ऑटो-डेबिट फेल होने के चार्ज भी बदले गए हैं।
IndusInd Bank ने भी Indus Delite, Indus Digi-start, Indus Online-Min Bal Required और Indie (Star, Superstar, Megastar) सेविंग अकाउंट के लिए नए चार्ज लागू किए हैं। अपने खाते की नई चार्ज लिस्ट बैंक की वेबसाइट पर जरूर देखें।
6. मोबाइल पर दिखेगा कॉल करने वाले का नाम (CNAP)
IANS के मुताबिक दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए 1 नवंबर से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा लागू करना अनिवार्य किया है। इससे इनकमिंग कॉल पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखेगा, जिससे फर्जी और स्पैम कॉल पहचानना आसान होगा। हालांकि सभी फोन और नेटवर्क पर यह सुविधा कब तक पूरी तरह दिखने लगेगी, यह ऑपरेटर के रोलआउट पर निर्भर करेगा।
7. कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा
1 नवंबर से 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हुआ है, जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बदले हैं। इसकी पूरी शहरवार जानकारी हमने अलग खबर में दी है।
आपकी चेकलिस्ट: इस महीने क्या करें
- पेंशनर हैं तो 30 नवंबर से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें।
- ऑडिट वाले टैक्सपेयर हैं तो 21 नवंबर तक ITR भरें।
- म्यूचुअल फंड में नया निवेश करते समय डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का खर्च मिलाएं।
- PNB/IndusInd ग्राहक नई चार्ज लिस्ट देखें और क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से बचें।
- कारोबारी GST क्रेडिट नोट और ITC की एंट्री अपडेट करें।
स्रोत: NDTV इंडिया, Mint, Moneycontrol, IANS और PFRDA की जानकारी।

